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मधेपुरा में 15 से 18 वर्ष के 8, 500 से अधिक युवाओं ने लिया कोरोनारोधी टीका,

महामारी की रोकथाम के लिए 06 से 21 जनवरी तक नया गाइडलाइंस जारी:
8 बजे तक ही खुल सकेंगे सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान:
रेस्टोरेंट व खाने की दुकान बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत उपयोग के साथ चलेगा:
प्री- स्कूल से आठवीं कक्षा के लिए विद्यालय एवम् कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे:
आमजनों के लिए धार्मिक स्थल रहेंगे बंद:

मधेपुरा:बिहार सहित देश के अनेक राज्यों में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इससे जिला भी अछूता नहीं है। पीछे कुछ दिनों में डेढ़ दर्जन से भी अधिक संक्रमण के मामले सामने आए हैं। मंगलवार को कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा भी की गई । व्यापक नियंत्रण के लिए बिहार सरकार , गृह विभाग ने आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद कोविड को लेकर 4 जनवरी को एक नया आदेश जारी किया है। यह आदेश 06 से 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार के अनुसार सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगन्तुकों का प्रवेश वर्जित होगा। आवश्यक सेवाओं यथा – जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारा, सिविल डिफेंस, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि जैसे अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे।

बंद रहेंगे सभी धार्मिक स्थल:
सभी धार्मिक स्थल श्रद्घालुओं एवम् आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी दुकानें एवम् प्रतिष्ठान रात्रि 08 : 00 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे। लेकिन यहां मास्क , सैनिटाइजर के साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन अनिवार्य होगा। सम्बंधित स्थान पर टीकाकृत व्यक्ति ही कार्य करेंगे । साथ ही प्रबंधन के द्वारा अपने कर्मियों के लिए टीकाकरण का भी खास इंतजाम किया जाएगा। नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है अन्यथा जिला प्रशासन द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल एवम कोचिंग संस्थान के लिए क्या है निर्देश:
प्री स्कूल से लेकर वर्ग आठ तक के विद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे किंतु ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा। वहीं 09 कक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षण संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन यहां गाइडलाइंस का अनुपालन अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग इस दिशा में कारगर पहल करेगा।

सार्वजनिक स्थलों पर क्या करने की है मनाही:
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद , सांस्कृतिक, धार्मिक आदि विषयों से सम्बंधित कार्यक्रमों का आयोजन अधिकतम 50 व्यक्ति की उपस्थिति में किए जाने की छूट होगी लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रमों में भी अधिकत 50 लोग शामिल हो सकेंगे। यहां भी कोविड अनुकूल व्यवहार किया जाना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह के दौरान बारात , जुलूस और डीजे पर प्रतिबंध पूर्व की तरह लागू रहेगा। सभी प्रकार के मॉल , सिनेमा हॉल , पार्क , उद्यान , क्लब , स्टेडियम , जिम , स्विमिंग पूल आदि बंद रहेंगे जबकि रेस्टोरेंट् 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। यहां सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही काउंटर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी और सामाजिक दूरी का हर – हाल में पालन करना होगा। सभी प्रकार के मेला और प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा।

15 से 18 वर्ष की आयु के 8 हजार से अधिक युवाओं को लगा टीका:
जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ विपिन कुमार गुप्ता ने कहा कि 15 से 18 वर्ष की आयु के 8552 से अधिक युवाओं को अभियान की शुरुआत के बाद से बुधवार शाम तक कोवैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। 15-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड के खिलाफ टीके का विकल्प केवल कोवैक्सीन है। लाभार्थियों की इस श्रेणी के लिए पंजीकरण 1 जनवरी को खोला गया और दिशानिर्देशों के अनुसार, वे कोविन पर एक मौजूदा एकाउंट के माध्यम से या एक यूनिक मोबाइल नंबर के माध्यम से एक नया खाता बनाकर स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण की सुविधा टीकाकरण सत्र स्थलों पर भी उपलब्ध है। फिलहाल यह सुविधा सभी पात्र नागरिकों के लिए उपलब्ध है।