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वैशाली में धारा 144 के साथ नाइट कर्फ्यू लागू : डीएम

हाजीपुर(वैशाली)कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के निर्देश पर वैशाली जिलाधिकारी उदिता सिंह ने गुरूवार से जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।इसके साथ ही जिले के शहरी और ग्रामीण इलाके में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।जिलाधिकारी ने अपने जारी आदेश में बताया है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के निर्णय के आधार पर निर्णयों के सारे निर्देश जिले में 21 जनवरी तक लागू रहेंगे।जिलाधिकारी ने आदेश में कहा है कि नाइट कर्फ्यू 6 जनवरी से 21 जनवरी तक रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा।इसके अलावा संपूर्ण अवधि के लिए धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान जिले के सभी जिम,मॉल और पार्कों को बंद रहेगा।वहीं आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें 8 बजे शाम तक ही खुली रहेंगी। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। लेकिन किसी भी बाहरी व्यक्ति का कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे।इस दौरान पूजा स्थलों में केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।

जिले में सिनेमा हाल,जिम,पार्क, क्लब,स्टेडियम,स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे।रेस्टोरेंट,ढाबे आदि 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी।

जबकि सभी राजनीतिक, सामुदायिक,सांस्कृतिक,सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति के शामिल हाेने की अनुमति होगी।इसके साथ इस तरह के आयोजनों के लिए इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

वहीं सिनेमा और शापिंग माल पूर्णतः बंद रहेंगे।आदेशों के मुताबिक शैक्षझािक गतिविधियों मे क्लास 9, 10, 11 एवं 12 वीं की क्लास एवं सभी कालेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। इस दौरान शैक्षणिक संस्थान आनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे। लेकिन प्री-नर्सरी से क्लास 8 तक के सभी विद्यालय बंद रहेगे। लेकिन विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थित अनिवार्य होगी। कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 वीं तक के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। इस अवधि में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। अस्पताल, दवा की दुकानें, पेट्रोल पंप, रसोई गैस, बिजली, पेयजल, अग्निशाम, सहित आवश्यक सेवाओं में लगे संस्थानों को छूट दी गई है। लेकिन मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है।