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निजी क्षेत्रों की प्रयोगशालाओं में आरटी –पीसीआर की जांच में आई सात सौ रुपये की कमी, लोगों को मिलेगी राहत

  • बढ़ते संक्रमण को रोकने को लेकर उठाया गया कदम
  • रैपिड एंटीजन किट का मूल्य पहले से किया गया कम

पूर्णिया(बिहार)बिहार सरकार ने अपने राज्य के वैसे निवासियों के लिए राहत दी है, जो निजी जांचघरों में कोरोना जांच कराना चाहते हैं । राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने निजी जांच घरों में कोविड-19 जांच की अधिकतम राशि 1500 रुपये से घटाकर मात्र 800 रुपये कर दी है। मालूम हो कि आरटीपीसीआर किट औऱ वीटीएम किट की कीमतों में काफ़ी कमी आई है जिसके बाद अब बिहार में भी निजी जांच घरों में जांच की कीमतों में कमी की गई है। स्वास्थ्य विभाग के रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य व पारा मेडिकल के निदेशक प्रमुख ने एक पत्र जारी कर राज्य के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री व आप्त सचिव के अलावा राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त व जिलाधिकारियों को नए मूल्यों का निर्धारण करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं।

रैपिड एंटीजन किट का मूल्य पहले से किया गया कम:
सिविल सर्जन डॉ उमेश शर्मा ने बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा कोविड-19 वायरस के परीक्षण की अनुमति निजी क्षेत्र की जांच प्रयोगशाला को प्रदान किये जाने के आलोक में बिहार राज्य में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओ को आरटी –पीसीआर (RT-PCR) की विधि से 1500 रुपये प्रति जांच की दर से परीक्षण की अनुमति प्रदान की गई थी। अन्य राज्यों में निर्धारित शुल्क में कमी को देखते हुए बिहार में भी 800 रुपये प्रति जांच करने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं मरीज के निवास स्थान से सैम्पल लिए जाने हेतु पूर्व में निर्धारित 300 रुपये की राशि को यथावत रखा गया है। रैपिड एंटीजेन किट का मूल्य भी पहले से कम कर दिया गया है। रैपिड एंटीजेन किट पर जांच का निर्धारित मूल्य 250 रुपये कर दिया गया है। जांच के बाद आईसीएमआर (ICMR) के पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। जांच से संबंधित सूचना या जानकारी राज्य के सर्विलांस अधिकारी को देना अतिआवश्यक है। जांच के बाद कोविड-19 से संक्रमित रोगी के मिलने पर तत्काल सूचना सिविल सर्जन को देना होगा। इसके साथ ही शाम 5 बजे तक राज्य मुख्यालय को भी इससे अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

ज्यादा कीमत लेकर जांच की सूचना मिलने पर होगी कार्रवाई :
सिविल सर्जन डॉ. शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोविड-19 संक्रमण की जांच में अगर किसी निजी जांच घरों के द्वारा 800 रुपये से ज़्यादा लिया जाता और इसकी शिकायत मिलती है तो अन्य उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन न करना एपिडेमिक डिजीज अधिनियम एक्ट-1897 एवं बिहार महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 के संगत प्रावधानों का उल्लंघन माना जायेगा और इसके तहत उचित कानूनी कार्यवाई भी की जा सकती है।

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए रखना होगा ख्याल :
-हाथों को अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से ही धोएं।
-हर आधा घण्टे पर बार-बार हाथों को धोने की आदत को करें शुमार।
-बाहर से लौटने पर हाथ सहित खुले अंगों को अच्छी तरह से धोने के बाद ही घरों में करें प्रवेश
-चेहरे पर लगाये गए मास्क को बार-बार छूने से बचें।
-किसी भी तरह के संक्रमण से बचने के लिए दो गज की सामाजिक दूरी बनाये रखें।
-आंख, नाक एवं मुंह को छूने से बचें।