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लॉकडाउन के विस्तारित अवधि में कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध रहेंगे, प्रभावी

आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों के संचालन की समयसीमा में किया गया बदलाव

शादी व श्राद्ध कर्म में महज 20 लोगों के शामिल होने की होगी अनुमति, तीन दिन पूर्व देना होगा थाना को सूचना

अररिया(बिहार)कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमण के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के उपायों के तहत राज्य में लॉकडाउन की अवधि 25 मई तक विस्तारित की गयी है। इसमें पहले से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त कुछ नये प्रतिबंध जोड़े गये हैं। इसे लेकर जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए 16 से 25 मई तक संपूर्ण जिले में निषेधाज्ञा लागू किया गया है।

न्यूनतम कर्मियों के साथ आवश्यक सेवाएं रहेंगी पूर्ववत बहाल:
लॉकडाउन विस्तारित अवधि में जिला प्रशासन,पुलिस प्रशासन,सिविल डिफेंस, विद्यतु,जलापूर्ति,फायरब्रिगेड,दूरसंचार,डाक विभाग सहित अन्य कार्यालयों का संचालन किया जायेगा। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा।अस्पताल व संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान इनसे जुड़े निर्माण व वितरण इकाईयां, सरकारी व निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवा व इससे संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। वहीं बैंकिंग, बीमा, ई कॉमर्स से जुड़ी गतविधियां, मीडिया प्रतिष्ठान, टेली कम़्यूनिकेशन, पेट्रोल पंप, एलपीजी सेवाएं प्रतिबंध के दायरे से बाहर होगा।

सप्ताह में दो दिन खुलेंगे हार्डवेयर व खाद-बीज की दुकानें:
लॉकडाउन के विस्तारित अवधि में आवश्यक खाद्य सामग्री, फल-सब्जी, मांस-मछली व पीडीएस दुकानों का संचालन शहरी क्षेत्रों में सुबत 07 बजे से 10 बजे पूर्वाह्न तक व ग्रामीण क्षेत्रा में इसके संचालन के लिये सुबह 08 बजे से 12 तक संचालित किया जा सकेगा। ठेला पर फल व सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री प्रतिबंधित नहीं होगा। निर्माण सामग्री, हार्डवेयर सहित खाद व बीज की दुकानें सप्ताह में महज दो दिन ही खोले जा सकेंगे। सोमवार व गुरुवार को सुबह 06 बजे से 10 बजे तक इसका संचालन किया जा सकेगा। रेस्टोरेंट व होटल का संचालन केवल होमडिलीवरी प्रयोजन के लिये सुबह 09 बजे रात 09 बजे तक किया जा सकेगा।

माल वाहक व स्वास्थ्य प्रयोजन से वाहनों के उपयोग पर होगी छूट:

किसी भी तरह के मालवाहक वाहन प्रतिबंध के दायरे से अलग रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत का उपयोग ही कर सकेंगे। स्वास्थ्य प्रयोजन व वैसे निजी वाहन जिसमें हवाई जहाज व ट्रेन के यात्री टिकट के साथ सफर कर सकेंगे। निजी वाहन जिसे आवश्यक प्रयोजन से प्रशासन द्वारा पास जारी किया गया है। इसके परिचालन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में संविदा के आधर पर एबीबीएस की बहाली प्रक्रिया में भाग लेने के लिये अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में भाग लेने के लिये वाहन उपयोग की अनुमति होगी।

शादी व श्राद्ध समारोह में महज 20 लोग ही ले सकेंगे भाग:
लॉकडाउन के विस्तारित अवधि के दौरान शादी व श्राद्ध समारोह में महज 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। डीजी व बारात जुलूस निकालने पर सख्ती पाबंदी होगी। विवाह संबंधी सूचना स्थानीय थाना को तीन दिन पूर्व उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक, सांस्कृतिक आयोजन इस दौरान पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा व शहरी क्षेत्र में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य प्रतिबंध के दायरे से बाहर होंगे। वहीं जिले में संचालित कोविड अस्पताल, कोविड केयर सेंटरों में इलाजरत मरीजों की देखरेख में लगे एटेंडेंट के खाने का इंतजाम सामुदायिक किचन के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित करायी जाएगी।