टैक्स डिफॉल्टरों के लिए बड़ा मौका, 31 मार्च तक छूट
मोतिहारी:टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों के लिए सरकार ने बड़ा मौका दिया है। सर्व क्षमा योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक बकाया टैक्स का एकमुश्त भुगतान करने पर अर्थदंड और ब्याज से छूट मिलेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन फीस और ट्रेड सर्टिफिकेट पर लगने वाले व्यापार कर का भुगतान करने पर राहत दी जाएगी।

परिवहन विभाग के सचिव ने बताया कि यह आखिरी मौका है। 18 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक यह योजना प्रभावी रहेगी। इस दौरान टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर, बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन, निबंधित/अनिबंधित परिवहन और गैर परिवहन वाहन स्वामी तथा ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर इसका लाभ उठा सकते हैं।
जिन वाहन मालिकों ने समय पर टैक्स जमा नहीं किया, वे इस योजना के तहत राहत पा सकते हैं। समीक्षा में ऐसे वाहन विक्रेता भी सामने आए, जिनके पास व्यापार कर से संबंधित पुराने बकाये हैं। वे इसे जमा करना चाहते हैं, लेकिन अर्थदंड अधिक होने के कारण मूल कर की राशि नहीं दे पा रहे। जनहित को देखते हुए एकमुश्त टैक्स जमा करने पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया है।
30 हजार रुपये जमा करने पर पूरी छूट:
ट्रैक्टर-ट्रेलर के टैक्स डिफॉल्टरों को 30 हजार रुपये का एकमुश्त भुगतान करने पर शेष कर और अर्थदंड से पूरी छूट मिलेगी। वहीं, अन्य निबंधित और अनिबंधित वाहन, बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन मालिकों को मूल पथकर और 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से राहत मिलेगी।
अस्थायी निबंधन और ट्रेड टैक्स पर भी छूट:
बिना अस्थायी निबंधन के बेचे गए वाहनों के लिए भी राहत दी गई है। अस्थायी निबंधन की फीस जमा करने पर अर्थदंड से छूट मिलेगी। वहीं, ऐसे डीलर जिन्होंने समय पर ट्रेड टैक्स जमा नहीं किया, उन्हें मूल व्यापार कर और 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से राहत दी जाएगी।
31 मार्च 2025 के बाद इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों और व्यापारियों के लिए यह सुनहरा मौका है।