गया(बिहार) व्यवहार न्यायालय गया के स्पेशल जज पोक्सो सह एडीजे 7 न्यायाधीश नीरज कुमार ने ऑनलाइन के माध्यम से नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार करने के मामले में अभियुक्त पिता सुरेंद्र पासवान को आजीवन कारावास व 25 हजार नगद जुर्माना की सजा सुनाया है। साथ ही बेटी का गर्भपात कराने के मामले में 10 हजार आर्थिक दंड सहित 7 वर्ष की अलग से सजा सुनाई गई है।
मामला गया जिले के नीमचक बथानी प्रखंड क्षेत्र का है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है की अभियुक्त सुरेंद्र पासवान नाबालिग पुत्री से एक वर्ष से दुराचार कर रहा था। जिसके बाद 20 जुलाई 2020 को मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त सुरेंद्र पासवान को आजीवन कारावास व कुल 35 हजार नगद आर्थिक दंड स्पेशल पोक्सो जज सह एडीजे 7 के न्यायाधीश नीरज कुमार ने ऑनलाइन सुनवाई में सजा सुनाया।
फैसले के संबंध में सुनील कुमार स्पेशल पीपी ने बताया कि स्पेशल जज पॉस्को सह एडीजे 7 नीरज कुमार के यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा सुनाई गई। 6 पोस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास (टिल नेचुरल डेथ) 25 हजार का जुर्माना एवं धारा 312 गर्भपात कराने के मामला में 7 वर्ष की सजा 10 हजार का अतिरिक्त अर्थदंड के साथ सजा सुनाया गया। अभियुक्त सुरेंद्र पासवान अपनी बेटी के साथ एक साल से दुराचार कर रहा था। दुराचार के दौरान ही वह गर्भवती हो गई थी। जिसके बाद वह नाबालिग बेटी का गर्भपात करवाने इस्लामपुर ले गया। जहां उसकी गिरफ्तारी की गई थी।
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