जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश मिला कि प्रवर्तन अवर निरीक्षक और मोटरयान निरीक्षक के जरिए औचक जांच कराएं। नियम तोड़ने वाले वाहनों पर शमन की कार्रवाई