मुजफ्फरपुर:कुढ़नी प्रखंड के जगरनाथपुर गांव में 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में 27 मई को कुढ़नी थाना में कांड संख्या 67/25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। शव परीक्षण रिपोर्ट मिल चुकी है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि पुलिस जल्द एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त कर आरोप पत्र दाखिल करेगी। स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषी को सजा दिलाई जाएगी।
जिलाधिकारी ने मृत बच्ची के परिवार के प्रति संवेदना जताई। परिवार को मुआवजा की पहली किश्त के रूप में 4 लाख 12 हजार 500 रुपये का भुगतान कर दिया गया है। जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि आरोप पत्र दाखिल होते ही दूसरी किश्त की राशि 4 लाख 12 हजार 500 रुपये भी तुरंत दे दी जाए।
जिलाधिकारी ने एक्ट की सुसंगत धारा के तहत परिवार को हर महीने 7 हजार 750 रुपये की पेंशन की स्वीकृति दी है। स्वीकृति पत्र परिवार को सौंपा गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि मृतका के परिवार को तीन महीने का राशन उपलब्ध कराया जाए।
जिले में इस एक्ट के तहत अब तक 56 परिवारों को पेंशन दी जा रही है। इनमें से जून 2024 से अब तक 23 परिवारों को पेंशन की स्वीकृति मिली है। हत्या के मामलों में इस एक्ट के तहत अब तक 4 मृतकों की पत्नी को सरकारी नौकरी दी गई है। फरवरी 2024 के बाद पहली बार जिले में हत्या के मामले में सरकारी नौकरी दी गई है।
जिले में मुआवजा भुगतान भी तेज गति से हो रहा है। एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी नियमित रूप से जिला स्तरीय निगरानी और अनुश्रवण समिति की बैठक कर रहे हैं। सतत मॉनिटरिंग और समीक्षा से सुधार और प्रगति लाई गई है।
इस एक्ट के तहत पीड़ित परिवारों को तेज गति से न्याय, राहत, मुआवजा, पेंशन और नौकरी मिल रही है।
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