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167 पीड़ित परिवारों को मिलेंगे बंदियों के मेहनताने से 28.44 लाख

बक्सर:जिला स्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण समिति की बैठक सोमवार को समाहरणालय कार्यालय कक्ष में हुई। अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने की। बैठक में केन्द्रीय कारा बक्सर से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। पहले पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जांच हुई। इसके बाद नए निर्देश जारी किए गए।

बैठक में कारा अधीक्षक ने 167 सजायाफ्ता बंदियों के मामलों से जुड़े पीड़ित परिवारों की सूची समिति के समक्ष रखी। समिति ने सूची को मंजूरी दी। इन बंदियों ने जेल में श्रम कर कुल 1 करोड़ 30 लाख 44 हजार 345 रुपये कमाए। इसमें से 28 लाख 44 हजार 670 रुपये की कटौती कर पीड़ित परिवारों को देने का निर्णय हुआ।

यह राशि कारा द्वारा ही काटकर अपराध पीड़ित कल्याण न्यास, पटना के खाते में ड्राफ्ट, आरटीजीएस या सीएफएमएस के जरिए जमा कराई जाती है। जिला स्तरीय समिति द्वारा तय की गई राशि संबंधित प्रोबेशन पदाधिकारी को दी जाती है। वे उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पीड़ित परिवारों को लाभ दिलाते हैं। लाभार्थियों को चेक के माध्यम से राशि दी जाती है। प्राप्ति रसीद, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुशंसा प्रमाण पत्र कारा को सौंपे जाते हैं।

कुछ मामलों में लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे मामलों में चेक वापस कर दिए गए हैं। अब प्रोबेशन पदाधिकारी मृतक के उत्तराधिकारियों की पहचान कर समिति को सूची देंगे। समिति फिर से लाभ की राशि तय करेगी। जो परिवार लाभ लेने से इनकार करते हैं, उनकी राशि राज्य स्तरीय न्यास को लौटा दी जाएगी।

बैठक में केन्द्रीय कारा अधीक्षक, जिला अभियोजन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला लेखा पदाधिकारी, वरीय प्रोबेशन पदाधिकारी और प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी मौजूद रहे।