बीपीएससी में 35% महिला आरक्षण अब सिर्फ बिहारी महिलाओं को
पटना:बीपीएससी की सभी भर्तियों में 35 फीसदी महिला आरक्षण अब सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा। आयोग ने गुरुवार को इसका आदेश जारी किया। यह नियम उन भर्तियों पर भी लागू होगा, जिनकी परीक्षा हो चुकी है लेकिन रिजल्ट आना बाकी है।
नीतीश सरकार ने हाल ही में यह फैसला लिया था। इसके बाद सभी आयोगों को सूचना भेजी गई। बीपीएससी ने साफ किया है कि पूर्व में प्रकाशित सभी विज्ञापनों में भी यह नियम लागू होगा। यानी जिनका रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है, उनमें भी बिहार की महिलाओं को 35 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा।
आयोग की करीब एक दर्जन परीक्षाओं में यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, बीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग सहित सभी नियुक्ति कराने वाले आयोगों को पत्र भेजा है।
सरकार ने तय किया है कि राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, सभी संवर्गों और सभी स्तर के पदों पर सीधी नियुक्तियों में 35 फीसदी क्षैतिज आरक्षण सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा। यह आरक्षण राज्यस्तरीय से लेकर अधीनस्थ सेवाओं तक सभी पदों पर लागू होगा।
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग में जिन विषयों का साक्षात्कार नहीं हुआ है, उनमें भी महिला उम्मीदवारों को इसका लाभ मिलेगा। आयोग को इस संबंध में पत्र मिल चुका है।
सरकार के इस फैसले से महिला उम्मीदवारों में उत्साह है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि अगर महिलाओं की सीटें नहीं भरती हैं तो उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। आगे की रिक्तियों में जोड़ा जाएगा। जैसे एससी और एसटी की सीटें खाली रहने पर किया जाता है।

