छपरा:जीवन की भागदौड़ में संतान की चाह रखने वाले एक दंपत्ति के लिए शनिवार का दिन खास रहा। सारण जिला प्रशासन ने एक बालक को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी की। जिलाधिकारी अमन समीर ने अपने कार्यालय में बालक को उसके दत्तक माता-पिता को सौंपा। प्रक्रिया पूरी होते ही बच्चा नए माता-पिता को सौंप दिया गया। इस मौके पर दंपत्ति भावुक हो गए। उन्होंने जिला प्रशासन का आभार जताया।
दंपत्ति ने कारा के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया था। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जिलाधिकारी अमन समीर ने फाइनल एडॉप्शन की प्रक्रिया पूरी की। यह प्रक्रिया समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, सारण के माध्यम से की गई। संस्थान में देखरेख और सुरक्षा के साथ बच्चों का पालन-पोषण किया जाता है।
इस मौके पर प्रभारी सहायक निदेशक राहुल कुमार, बाल संरक्षण पदाधिकारी पंकज प्रसाद, समन्वयक कहकशा रसीद और दीपांशु राज मौजूद रहे।
बच्चा गोद लेने के लिए कुछ नियम तय हैं। दंपत्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। कम से कम दो साल का स्थिर वैवाहिक जीवन जरूरी है। दोनों की सहमति अनिवार्य है। अलग-अलग उम्र के दंपत्ति के लिए अलग उम्र के बच्चे की पात्रता तय है। इसके लिए केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण की वेबसाइट carings.wcd.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। जांच के बाद पात्र दंपत्ति को बच्चा सौंपा जाता है।
एकल पुरुष केवल लड़का गोद ले सकता है। एकल महिला लड़का और लड़की दोनों को गोद ले सकती है। दो संतान वाले दंपत्ति सामान्य बालक को गोद नहीं ले सकते। वे केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ही गोद ले सकते हैं। देश में किसी अन्य माध्यम से बच्चा गोद लेना या देना कानूनन अपराध है।
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