पटना बिहार
पटना हाईकोर्ट ने अमीन पद के 1767 पदों के लिए प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करते हुए दोबारा तीन माह के अंदर सरकार को बहाली करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पीबी बजनथ्री की एकलपीठ ने राम बाबू आजाद एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद अमीन पद के विज्ञापन को रद्द कर दिया।
गौरतलब है कि बीते वर्ष जनवरी में 1767 अमीन की बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। कोर्ट को बताया कि अमीन पद पर बहाली के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पदों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बिहार अमीन कैडर रूल के तहत उम्मीदवार को इंटर के साथ अमानत की डिग्री या आईटीआई की ओर से सर्वेयर की डिग्री होना अनिवार्य है, जबकि राज्य सरकार के राजस्व विभाग की ओर से जारी विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता इंटर उत्तीर्ण होना ही रखा गया है, जिसके बाद 91 उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर प्रकाशित विज्ञापन को चुनौती दी।
कोर्ट ने सभी पक्षों की ओर से पेश दलील को सुनने के बाद प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करते हुए राज्य सरकार को तीन माह के भीतर कानूनी प्रावधानों के तहत नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित कर बहाली प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया है।
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