किशनगंज(बिहार)कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकारी, निजी विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थान के साथ-साथ कोचिंग संस्थाओं का संचालन भी बंद किया गया था। कोरोना महामारी के कारण बंद पड़े शैक्षणिक संस्थानों को पुनः खोलने की कवायद जिले में शुरू हो गयी है। जिले के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान चार जनवरी से खुलेंगे। स्कूलों में नौवीं से 12वीं तथा कॉलेजों में अंतिम वर्ष की कक्षाएं चलेंगी। कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे। इसके लिए कोरोना काल के निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य होगा। इस बाबत जिलाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश ने आदेश जारी कर सभी शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया है।जारी किये गए आदेश में जिलाधिकारी ने कहा है प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति प्रथम दिन रहेगी शेष 50 प्रतिशत की उपस्थिति दूसरे दिन रहेगी। किसी भी कार्यदिवस में कक्षा में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति नहीं होगी। छात्र-छात्राओं के विद्यालय में उपस्थिति के पूर्व उनके माता-पिता या अभिभावक से सहमती लेना अनिवार्य होगा।
स्वास्थ्य में सुरक्षा संबंधी सावधानी बरतने के लिए दिशा-निर्देशों का पालन होगा अनिवार्य :
जिलाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश ने कहा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किये गए मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।आदेश के अनुसार, 4 जनवरी से जिले के सभी सरकारी स्कूलों और कोचिंग सेंटर्स खुल जाएंगे।लेकिन कोरोना के गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।कोचिंग संस्थान एवं उनके छात्रावास को खोलने के पूर्व की तैयारी एवं विद्यालयों व कोचिंग संस्थाओं में छात्रों के बैठने की व्यवस्था पर भी दिशा- निर्देश जारी किया गया है। शिक्षण संस्थानों के परिसर,भवनों एवं कक्षाओं के फर्नीचर, उपकरण, शौचालय एवं लाइब्रेरी की सफाई एवं संक्रमण मुक्त रखने की व्यवस्था साथ ही संस्थानों में डिजिटल थर्मामीटर,साबुन आदि की व्यवस्था का निर्देश भी जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। इसके लिए शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अलग अलग टास्क टीम के गठन का सुझाव भी दिया गया है। यह टीम आकस्मिक सुरक्षात्मक तैयारी के लिए उत्तरदायी होगी एवं विद्यालय परिसर के सैनिटाइजेशन, साफ़-सफाई, सामाजिक दूरी के पालन को सुनिश्चित कराएगी।
संस्थानों में भी होगा सामजिक दूरी का पालन :
शैक्षणिक संस्थानों एवं विद्यालयों में बैठने की व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी ने कहा है की गाइडलाइन के अनुसार छात्र-छात्राओं के बीच कम से कम छः फीट की दूरी के साथ बैठने के व्यवस्था की जाये। शिक्षक एवं कर्मियों के रूम में भी इस सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। आगमन एवं प्रस्थान गेट पर एक साथ भीड़ इकट्ठा ना हो, ऐसी व्यवस्था करने का निर्देश भी जारी किया गया है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग अभिभावकों / विद्यार्थियों के लिए किया जायेगा ,विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर में कोविड-19 महामारी एवं जागरूकता संबंधी मुद्रित पोस्टर का प्रदर्शन भी अनिवार्य होगा।
विद्यार्थियों की सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था :
जारी आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान के प्रधान परिवहन की बसों को प्रतिदिन दो बार सैनिटाइज कराने की व्यवस्था करेंगे। एक बार बच्चों को लाने से पहले एवं दूसरी बार स्कूल से प्रस्थान करने से पूर्व सैनिटाइजेशन अनिवार्य होगा। वाहनों में भी सामाजिक दूरी का पालन करने का निर्देश दिया गया है।शिक्षण संस्थानों को वैसे आयोजनों से भी बचने को कहा गया है जिसमें सामजिक दूरी का पालन करना संभव ना हो।
माता –पिता / अभिभावकों से सहमति लेनी होगी
संस्थानों को छात्र /छात्राओ के विद्यालय उपस्थिति के पूर्व माता –पिता / अभिभावकों से सहमति लेने का निर्देश भी उक्त पत्र में दिया गया है।इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान को वैसे आयोजन से बचने का निर्देश दिया गया है जहा भौतिक सामाजिक दूरी का पालन करना संभव न हो ।छात्र /छात्राओं को परस्पर एक दूसरे के मास्क की अदला- बदली नहीं करने का निर्देश दिया जाय।
छात्र /छात्राएं कोरोना वैक्सीन आने तक इन उपायों का करते रहें इस्तमाल –
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