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मंडल कारा में प्ली बार्गेनिंग ऑफ कंपाउंडेबल सेक्शन पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया

सिवान:विधिक सेवा प्राधिकार सिवान के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह एवं सचिव सुनील कुमार सिंह के निर्देश पर नालसा के आदेशानुसार मंडल कारा सिवान में प्ली बार्गेनिंग ऑफ कंपाउंडेबल सेक्शन पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया ।शिविर में एडवोकेट गणेश राम उर्फ ज्ञान रत्न  पैनल अधिवक्ता एवं पीएलवी संध्या कुमारी में भाग लिया। कैदियों को संबोधित करते हुए एडवोकेट गणेश ने कहा की कंपाउंडेबल सेक्शन में अभियुक्त और अभियोजन के बीच समझौता करके विचारण के पूर्व ही केश को समाप्त करने की प्रक्रिया को प्ली बार्गेनिंग की जाती है।

उन्होंने ने कहा कि मनुष्य का जीवन बड़ा ही अनमोल है बहुत ही मुश्किल से मनुष्य का जीवन नसीब होता है और इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। आप लोगों से आपके माता-पिता, आपके परिवार को बहुत बड़ा लालसा और इच्छा होगी कि मेरा बेटा जवान होकर अच्छा काम करेगा और अच्छा काम करके अपना तथा अपने परिवार तथा गांव नगर के लोगों का नाम रोशन करेगा। लेकिन आप लोग किसी दोस्त साथी के बहकावे में आकर गलत संगत में पड़कर गलत माहौल में जाकर फंस जाते हैं जिसका नतीजा होता है की जेल के चाहार दिवारी के अंदर आपको अपना पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है।

वैसी स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकार आपको हर संभव मदद करने का आश्वासन देता है आप अपने जीवन को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें और अपने बचे हुए जीवन का सदुपयोग करें ।प्ले बारगेनिंग ऑफ कंपाउंडेबल सेक्शन में वैसे मुकदमे जो 7 साल से नीचे की सजा वाला सेक्शन लगा रहता है और न्यायिक पदाधिकारी के सामने विचारण के पूर्व कैदी अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है तो ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय चाहे वह शारीरिक सजा हो या आर्थिक सजा उसको कम करते हुए कैदी को न्याय दिलाने में सहयोग करते हैं ।शिविर में कैदियों के अलावा जेल अधीक्षक देवाशीष कुमार सिंहा और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।