पटनाः पटना उच्च न्यायालय ने सूबे में 2446 दारोगा की बहाली पर लगी रोक को हटाते हुए साफ कर दिया है। मंगलवार को न्यायालय ने नियुक्ति पर लगी रोक हटा दी है। न्यायाधीश पीबी बजनथ्री ने सुधीर कुमार गुप्ता एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है। एकलपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि सफल अभ्यर्थियों का योगदान लिया जा सकता है। दिसंबर 2021 में पटना उच्च न्यायालय ने सूबे में 2446 दारोगा की बहाली पर रोक लगा दी थी।
पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय ने लगा दी थी रोक
मालूम हो कि उच्च न्यायालय ने मामले की पिछली सुनवाई में 2446 दारोगा की बहाली पर तत्काल रोक लगा दी थी। एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व बिहार राज्य सब आरडीनेट पुलिस सर्विस कमीशन से जवाब मांगा था। सुनवाई में पटना उच्च न्यायालय को बताया गया कि 268 ऐसे अभ्यर्थी हैं, जो प्रारंभिक, मुख्य व शारीरिक परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं। बाद में उन्हें सफल उम्मीदवारों की सूची से बाहर कर दिया गया।
268 उम्मीदवार के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं था शामिल
अधिवक्ता दीनू कुमार ने न्यायालय को बताया कि 1 अगस्त, 2021 को प्रकाशित मेरिट सूची में इन 268 उम्मीदवारों का नाम था। उस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8 रहा। उसके बाद जो सूची जारी हुई, उसमें कट आफ मार्क्स 75 था, लेकिन इन 268 उम्मीदवार के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं थे।
जबकि इन उम्मीदवारों को 75.8 के कट ऑफ मार्क्स पर सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल थे, लेकिन जब कट ऑफ मार्क्स 75 हो गया, तो इन्हें सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं शामिल किया गया। इसके साथ न्यायालय ने मामले को निष्पादित कर दिया। दिसंबर में पटना उच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगाने के बाद दारोगा अभ्यर्थी फैसले का इंतजार कर रहे थे। अब न्यायालय ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए बहाली का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
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