पटना:सूबे में विधान परिषद की 24 सीटों पर 4 अप्रैल को मतदान है।विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया व मतदताओं को लेकर निर्वाचन आयोग ने जरूरी दिशानिर्देश जारी किया है।आयोग ने 12 बिंदुओं पर जरूरी सूचना दी है। सबसे खास बात यह कि अगर मतपत्र पर हस्ताक्षर या नाम लिखा तो मतपत्र रदद् हो जायेगा।ऐसे में ये दिशानिर्देश जानना सभी मतदाताओं के लिए आवश्यक है।
निर्वाचन आयोग की तरफ से जानकारी दी गयी है कि वोटिंग के लिए सिर्फ बैंगनी स्केच पेन का ही उपयोग करना है।कोई भी कलम या पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करें।उम्मीदवार के नाम के सामने क्रम वाले स्तंभ में अपने पसंद के अभ्यर्थी को अंक 1 लिख कर मतदान करें।उम्मीदवार की संख्या 1 से अधिक रहने पर भी अंक 1 सिर्फ एक ही अभ्यर्थी के सामने लिखें।
अगर आप अन्य उम्मीदवारों को भी पसंद करते हैं तो अगला चॉइस यानी 2,3,4 के रूप में अंकित कर सकते हैं।किसी भी उम्मीदवार के नाम के सामने केवल एक ही अंक अंकित करें।अगर आप किसी एक उम्मीदवार के नाम के आगे अंक-1 लिख दिये तो दूसरे कैंडिडेट के नाम के सामने अंक-1 नहीं लिख सकते। आपको मतपत्र पर अंक यानी 1,2,3 में ही लिखना होगा।अगर शब्दों में लिखते हैं तो वह गलत होगा। अंकों को भारतीय अंक जैसे 1,2,3,4,5 या रोमन अंक में लिख सकते हैं।
आयोग ने बताया है कि मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर या नाम नहीं लिखें। अंगूठे का भी निशान नहीं दें। अधिमान्यता दर्शाने के लिए सही का निशान या क्रॉस अंकित नहीं करें।ऐसे में मतपत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।अपने मतपत्र को वैध बनाने के लिए आपको किसी एक उम्मीदवार के सामने अंक-1 अंकित करना चाहिए।
अन्य अंक ऐक्छिक हैं अनिवार्य नहीं।निर्वाचन आयोग ने स्थानीय प्राधिकार के वोटरों के मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र, निर्वाचन से संबंधित वैसे दस्तावेज जो फोटो युक्त हों और स्थानीय प्राधिकार द्वारा अपने सदस्यों के लिए निर्गत पहचान पत्र उपयोग करने को कहा है।
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