छपरा:जिलाधिकारी अमन समीर ने शुक्रवार को कार्यालय कक्ष में लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। कुल 12 मामलों की सुनवाई हुई। इनमें से 4 मामलों में अंतिम आदेश पारित किया गया। बाकी 8 मामलों में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि पर लोक प्राधिकार को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
सुनवाई के दौरान परिवादी संजीव कुमार सिंह के अतिक्रमण से जुड़े मामले में तरैया के अंचलाधिकारी द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन देने और कार्य में लापरवाही बरतने पर ₹1000 का आर्थिक दंड लगाने का आदेश दिया गया।
डीएम अमन समीर ने कहा कि लोक शिकायतों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निवारण जरूरी है। लोक प्राधिकारों को तत्पर रहना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी सजग, संवेदनशील और सक्रिय रहें।
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