छपरा:जिलाधिकारी अमन समीर ने शुक्रवार को कार्यालय कक्ष में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। इस दौरान कुल 14 मामलों की सुनवाई हुई। इनमें से 8 मामलों में अंतिम आदेश पारित किया गया। बाकी 6 मामलों में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि पर लोक प्राधिकार को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
सुनवाई के दौरान दो मामलों में अंचलाधिकारी, सोनपुर की लापरवाही सामने आई। परिवादी जितेंद्र कुमार और बनारसी महतो के अतिक्रमण से जुड़े मामलों में CO सोनपुर ने प्रतिवेदन नहीं दिया। इस कारण कार्य में शिथिलता बरतने पर जिलाधिकारी ने दोनों मामलों में 500-500 रुपए का जुर्माना लगाया। कुल 1000 रुपए का आर्थिक दंड देने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि लोक शिकायतों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निपटारा जरूरी है। लोक प्राधिकारों को तत्परता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि अधिनियम का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी सजग, संवेदनशील और सक्रिय रहें।
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