छपरा:जिलाधिकारी अमन समीर ने सोमवार को कार्यालय कक्ष में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। कुल 14 मामलों की सुनवाई हुई। इनमें से 5 मामलों में अंतिम आदेश पारित किया गया। शेष 9 मामलों में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि पर लोक प्राधिकार को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
सुनवाई के दौरान किरण देवी के अतिक्रमण से जुड़े मामले में अंचलाधिकारी, मढ़ौरा द्वारा आदेश के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने पर 1000 रुपए का आर्थिक दंड लगाने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि लोक शिकायतों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निवारण जरूरी है। लोक प्राधिकारों को तत्परता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी सजग, संवेदनशील और सक्रिय रहें।
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