भारतीय कानून के मुताबिक आप अपने घर में 6 इंच से बड़ा चाकू नहीं रख सकते। अगर आपके घर में 6 इंच से बड़ा चाकू पाया जाता है और आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो यह वैधानिक अपराध माना जाएगा और आपको 6 महीने तक की जेल हो सकती है। इसके लिए आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।इसलिए अगर आपके घर या किचन में 6 इंच से बड़ा चाकू है, तो पहले लाइसेंस लें या उसे अपने घर से हटा दें। क्योंकि अगर किसी ने इसकी शिकायत कर दी और पुलिस आपके पास से इतना बड़ा चाकू बरामद कर लेती है तो आपको सजा हो सकती है।
चाकू का लाइसेंस कैसे बनाये
चाकू और तलवार के लाइसेंस समान हैं।यानी दोनों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया एक जैसी है।आपको बता दें कि अगर आप किसी बड़े चाकू या तलवार का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने जिला अधिकारी के कार्यालय में जाना होगा। या तो आप उस शहर के स्थानीय पुलिस आयुक्त के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं जहां आयुक्त
प्रणाली चल रही है। हालाँकि,आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप लाइसेंस के लिए आवेदन करें तो आपको यह अवश्य बताना चाहिए कि आपको चाकू की आवश्यकता क्यों है। इसके साथ ही आपको अपना फिटनेस सर्टिफिकेट भी यहां लगाना होगा। इन सबके साथ आपको 500 रुपये भी जमा करने होंगे।
कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
चाकू लाइसेंस के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे।इसमें आयु प्रमाण पत्र,पते का प्रमाण, चरित्र प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र,व्यवसाय या नौकरी की जानकारी शामिल है और आवेदन करते समय सभी बैंक विवरण भी प्रदान करने होंगे।
आवेदन करने के बाद क्या होता है?
लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आपकी रिपोर्ट तीन जगहों पर मांगी जाती है।इसमें सबसे पहले आपके आवेदन को आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन और एसडीएस कार्यालय में भेजा जाता है। खुफिया विभाग से भी आपकी रिपोर्ट मांगी गयी है।ये सारी जांच इसलिए की जाती है ताकि आवेदक का चरित्र कैसा है,अगर उसे लाइसेंस दिया जाए तो वह उसका दुरुपयोग तो नहीं करेगा, इसकी भी जांच की जाती है।
दूसरे,यह जांचा जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई मामला दर्ज है या नहीं और उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से ठीक है या नहीं। यह सब साफ होने पर ही जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर लाइसेंस देने का फैसला लेते हैं।एक बार लाइसेंस मिलने के बाद इसकी अवधि 5 साल होती है।इसके साथ ही आपको हर साल लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए हर साल 100 रुपये भी जमा करने होंगे।भारतीय कानून के मुताबिक आप अपने घर में 6 इंच से बड़ा चाकू नहीं रख सकते।अगर आपके घर में 6 इंच से बड़ा चाकू पाया जाता है और आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो यह वैधानिक अपराध माना जाएगा और आपको 6 महीने तक की जेल हो सकती है। इसके लिए आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।इसलिए अगर आपके घर या किचन में 6 इंच से बड़ा चाकू है, तो पहले लाइसेंस लें या उसे अपने घर से हटा दें। क्योंकि अगर किसी ने इसकी शिकायत कर दी और पुलिस आपके पास से इतना बड़ा चाकू बरामद कर लेती है तो आपको सजा हो सकती है।
चाकू का लाइसेंस कैसे बनाये
चाकू और तलवार के लाइसेंस समान हैं। यानी दोनों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया एक जैसी है।आपको बता दें कि अगर आप किसी बड़े चाकू या तलवार का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने जिला अधिकारी के कार्यालय में जाना होगा।या तो आप उस शहर के स्थानीय पुलिस आयुक्त के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं जहां आयुक्त
प्रणाली चल रही है।हालाँकि,आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप लाइसेंस के लिए आवेदन करें तो आपको यह अवश्य बताना चाहिए कि आपको चाकू की आवश्यकता क्यों है। इसके साथ ही आपको अपना फिटनेस सर्टिफिकेट भी यहां लगाना होगा। इन सबके साथ आपको 500 रुपये भी जमा करने होंगे।
कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
चाकू लाइसेंस के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे। इसमें आयु प्रमाण पत्र,पते का प्रमाण, चरित्र प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र,व्यवसाय या नौकरी की जानकारी शामिल है और आवेदन करते समय सभी बैंक विवरण भी प्रदान करने होंगे।
आवेदन करने के बाद क्या होता है?
लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आपकी रिपोर्ट तीन जगहों पर मांगी जाती है।इसमें सबसे पहले आपके आवेदन को आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन और एसडीएस कार्यालय में भेजा जाता है। खुफिया विभाग से भी आपकी रिपोर्ट मांगी गयी है। ये सारी जांच इसलिए की जाती है ताकि आवेदक का चरित्र कैसा है,अगर उसे लाइसेंस दिया जाए तो वह उसका दुरुपयोग तो नहीं करेगा,इसकी भी जांच की जाती है।
दूसरे,यह जांचा जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई मामला दर्ज है या नहीं और उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से ठीक है या नहीं। यह सब साफ होने पर ही जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर लाइसेंस देने का फैसला लेते हैं। एक बार लाइसेंस मिलने के बाद इसकी अवधि 5 साल होती है।इसके साथ ही आपको हर साल लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए हर साल 100 रुपये भी जमा करने होंगे।
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