स्वास्थ्य संस्थानों में तालाबंदी व संचालित सेवाओं को बाधित करने के मामले में दर्ज करायें प्राथमिकी
अररिया(बिहार)जिले की आशा व आशा फैसिलिटेटरों की अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इस क्रम में विरोधस्वरूप आशा कार्यकर्ताओं द्वारा जगह-जगह अस्पताल में तालाबंदी करने व स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को बाधित करने का मामला सामने आ रहा है। इससे जरूरी इलाज से मरीज को वंचित होना पड़ रहा है। संबंधित मामले को लेकर जिला प्रशासन का सख्त रवैया सामने आया है।
आशा का कृत एचसी के आदेश की अवमानना:
जिलाधिकारी इनायत खान ने आशा कर्मियों के इस कृत को हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना बताते हुए संबंधित मामले में दोषी आशा कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित कराने का आदेश संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को दिया है।डीएम ने अश्विन पोर्टल के अनुरूप कार्य में लापरवाही बरतने व स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित करने के मामले में दोषी आशा कार्यकर्ताओं को चिह्नित करते हुए उनके विरुद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उन्हें चयनमुक्त करने का आदेश दिया है। संबंधित मामले में डीएम ने सिविल सर्जन व सभी एमओआईसी को जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित कराने को कहा है।
मुख्यत: छह कार्यों के लिये आशा कर्मी जिम्मेदार
आशा व आशा फैसिलिटेटर संबंधित क्षेत्र में मुख्यत: 60 फीसदी बच्चों का एचबीएनसी, गर्भवती महिलाओं की लाइन लिस्टिंग, 60 फीसदी गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच, महिलाओं का संस्थागत प्रसव, परिवार नियोजन, आशा दिवस में प्रत्येक माह अपनी भागीदारी को लेकर जिम्मेदार हैं। इसमें कम से कम चार कार्य अनिवार्य रूप से संपादित करने में एनएचएम के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा उन्हें एक हजार रुपये का प्रोत्साहन प्रति माह दिया जाता है।
दोषी आशा को चिह्नित कर होगी कार्रवाई-
सिविल सर्जन डॉ विधानचंद्र सिंह ने बताया कि आशा के कार्य को अनुश्रवण व भुगतान अश्विन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। जिन आशा का कार्य पोर्टल पर परिलक्षित नहीं होता है व स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित करने के मामले में दोषी आशा को चिह्नित कर कार्रवाई का आदेश डीएम से प्राप्त है। उन्होंने बताया कि संबंधित मामले में स्वास्थ्य विभाग के सचिव सह कार्यपालक निदेशक संजय कुमार द्वारा भी सख्ती बरतने का आदेश प्राप्त है।
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