गोपालगंज:फुलवरिया थाना क्षेत्र के घोठनाहा में पुलिस टीम पर हमले के मामले में कुख्यात शराब माफिया नागेन्द्र यादव समेत 8 आरोपियों को सजा सुनाई गई। एडीजे-13 गोपालगंज की अदालत ने 17 जुलाई 2025 को फैसला सुनाया। नागेन्द्र यादव को 7 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। बाकी 7 आरोपियों को अलग-अलग सजा दी गई।
मुलकीत सिंह और सुमित कुमार को 5-5 साल की सजा और 5-5 हजार रुपये जुर्माना हुआ। अशोक कुमार, नागमणी यादव, रामाश्रय सिंह, नितिश कुमार और दुखी यादव को 2-2 साल की सजा और 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। सभी आरोपी घोठनाहा गांव के रहने वाले हैं। सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक अवधेश प्रसाद मणि की अहम भूमिका रही।
यह मामला 5 नवंबर 2024 को दर्ज हुआ था। उस दिन उत्पाद अधिनियम के तहत वांछित शराब माफिया नागेन्द्र यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम घोठनाहा गई थी। इसी दौरान टीम पर हमला हुआ। इसी मामले में सभी आरोपियों को दोषी पाया गया।
नागेन्द्र यादव का आपराधिक इतिहास लंबा है। उस पर फुलवरिया और मीरगंज थानों में कुल 11 मामले दर्ज हैं। इनमें 2011 से लेकर 2024 तक के केस शामिल हैं। उस पर धारा 413, 414, 147, 148, 149, 341, 323, 327, 427, 379, SC/ST एक्ट, NDPS एक्ट, मोटर अधिनियम और उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज हैं। हाल ही में 30 जून 2024 को मीरगंज थाना में भी उस पर केस दर्ज हुआ था। 2 अगस्त और 26 सितंबर 2024 को भी फुलवरिया थाना में उस पर नए मामले दर्ज हुए।
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