सीवान(बिहार)जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड प्रमुख हरेन्द्र पासवान द्वारा पंचायत चुनाव में दिए गए हलफनामा में तथ्य छुपाने के आरोप में डीएम के आदेश पर बुधवार को बीडीओ डॉ. कुंदन ने थाने में आवेदन देकर कांड दर्ज कराई है। बीडीओ ने बताया कि भगवानपुर गांव के रंजीत चौधरी ने राज्य निर्वाचन आयोग में वाद दायर कर पंचायत समिति पद के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 28 से निर्वाचित हुए प्रखंड प्रमुख हरेन्द्र पासवान पर तथ्य छुपाने का शिकायत किया था।जिसकी सुनवाई के बाद शिकायत सही पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश प्राप्त हुआ।
उन्होंने बताया कि इस मामले में तथ्य छुपाने के आरोप में हरेन्द्र पासवान के खिलाफ बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 125(क) (3) एवं भारतीय दंड संहिता सहित अन्य सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज कराई है।थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि बीडीओ भगवानपुर डॉ. कुंदन के आवेदन पर प्रखंड प्रमुख हरेन्द्र पासवान के खिलाफ कांड संख्या 374 / 023 धारा 420,467,468 भादवि एंड 125 (A) (3) पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत कांड दर्ज किया गया है ।
प्रखंड प्रमुख हरेन्द्र पासवान ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार है।क्योंकि मेरे खिलाफ दायर वाद के सुनवाई में दोषमुक्त किया गया है।
रंजीत चौधरी ने बताया की देर से ही लेकिन सत्य की जीत हुई है।इनका निर्वाचन रद्द होना चाहिए।
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