गोपालगंज(बिहार)जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रभारी जिला पदाधिकारी कुमार निशांत विवेक की अध्यक्षता में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और सचिवों के साथ बैठक हुई। इसमें निर्वाचन आयोग और बिहार निर्वाचन विभाग के निर्देशों पर चर्चा हुई।
बैठक में बताया गया कि निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन 7 जनवरी 2025 को किया गया। इसकी प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई है। अंतिम प्रकाशन के बाद सतत अद्यतन प्रक्रिया भी 7 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है।
निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने के लिए 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले योग्य व्यक्ति प्रपत्र-6 भर सकते हैं। फोटो या अन्य प्रविष्टियों में सुधार, पता बदलने, मोबाइल नंबर अपडेट करने, पीडब्लूडी मार्क कराने या नया पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए प्रपत्र-8 भरना होगा। एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए भी यही फॉर्म मान्य होगा। किसी निर्वाचक का नाम सूची से हटाने के लिए प्रपत्र-7 में आवेदन किया जा सकता है।
निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आवेदन https://voters.eci.gov.in या वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के जरिए किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ) या प्रखंड कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। किसी भी जानकारी के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दावे और आपत्तियों की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसे हर महीने अद्यतन किया जाता है। उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर शशि प्रकाश राय ने बताया कि अपंजीकृत योग्य व्यक्तियों, खासकर युवाओं का नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सभी से इसमें सहयोग करने की अपील की गई ताकि आगामी चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़े।
18 से 19 वर्ष के युवाओं के पंजीकरण के लिए बीएलए के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने का अनुरोध किया गया। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को बीएलए नियुक्त करना अनिवार्य है। बीएलए मतदाता सूची निर्माण और सुधार कार्य में बीएलओ की सहायता करेंगे।
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