बिहार शिक्षा
राज्य में संबद्ध डिग्री कालेजों को नये सत्र से अनुदान देने की व्यवस्था आनलाइन होगी। बता दें कि संबद्ध डिग्री कालेजों को उसके छात्र-छात्राओं के स्नातक कक्षाओं के श्रेणीवार रिजल्ट के आधार पर अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।
बिहार के सभी 227 संबद्ध डिग्री कालेजों को अपना वेबसाइट अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कालेज संचालकों को निर्देश जारी किया है। हर माह कालेज को वेबसाइट पर सूचनाएं अपलोड करना होगा कि किस शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी को कितनी राशि दी गयी। शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों को दिये गये निर्देश के मुताबिक 30 दिसंबर तक हर संबद्ध डिग्री कालेज को अपना-अपना वेबसाइट बनायेंगे। वेतनादि वितरण की स्पष्ट विवरणी उस वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। कालेजों को दी जाने वाली अनुदान राशि में आंतरिक स्रोत से प्राप्त आय का 70 प्रतिशत हिस्सा मिला कर शिक्षक-कर्मियों के वेतन पर व्यय होगा। इसकी घोषणा पत्र कॉलेज को प्राचार्य, सचिव एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर से देने होंगे।
राज्य में संबद्ध डिग्री कालेजों को नये सत्र से अनुदान देने की व्यवस्था आनलाइन होगी। यहां बता दें कि संबद्ध डिग्री कालेजों को उसके छात्र-छात्राओं के स्नातक कक्षाओं के श्रेणीवार रिजल्ट के आधार पर अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। अब सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि ‘संबद्ध महाविद्यालयों का अनुदान नामक अलग खाते में रखी जाएगी। इस राशि के लिए अलग से रोकड़ बही का संधारण होगा। अनुदान राशि का उपयोग केवल शिक्षक-शिक्षकेतरकर्मियों के वेतन भुगतान के लिए किया जाएगा। अनुदान राशि मिलने के एक माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र देने होंगे।
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