गोपालगंज:आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर 19 जुलाई को अंबेडकर भवन में सेक्टर पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों का संयुक्त प्रशिक्षण सत्र हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम पवन कुमार सिन्हा और एसपी अवधेश दीक्षित ने दीप जलाकर किया।
सत्र में उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. शशि प्रकाश राय ने तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी। जिला पदाधिकारी ने मतदान से पहले और मतदान के दिन की जिम्मेदारियों को विस्तार से बताया। मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने की समय-सीमा की जानकारी देना जरूरी बताया गया। बीएलओ से संपर्क बनाए रखने, ईपिक से जुड़ी जानकारी देने और किसी भी प्रत्याशी या दल से जुड़ी सुविधा या हॉस्पिटैलिटी न लेने की सख्त हिदायत दी गई।
बीएलओ को मतदाता पर्ची मतदान से कम से कम 5 दिन पहले बांटने का निर्देश दिया गया। अवितरित पर्चियां एईआरओ को लौटानी होंगी, जिन्हें शील्ड कवर में सुरक्षित रखा जाएगा। इसके बाद कोई पर्ची दोबारा वितरित नहीं होगी।
पीएम मैपिंग के तहत धमकी वाले गांव, टोले और मोहल्लों की पहचान कर रिपोर्ट देने को कहा गया। किसी राजनीतिक दल या मीडिया से प्रभावित न होने की हिदायत दी गई। सूचना का संग्रह खुद करना होगा। आम जनता से संवाद कर वल्नरेबिलिटी मैप तैयार करने और गोपनीयता बनाए रखने को कहा गया। रिपोर्ट केवल निर्वाची पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी और प्रेक्षक को ही दी जा सकती है।
वल्नरेबिलिटी के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर निर्धारित पत्र में रिपोर्ट देनी होगी। पोल वैलेट को कारण सहित चिन्हित करना होगा। अतिरिक्त सुरक्षित ईवीएम, वीवीपैट और पावर पैक का संग्रह जरूरी बताया गया। पदाधिकारियों को घर में नहीं, केवल अधिकृत स्थान पर ठहरने का निर्देश दिया गया।
ईवीएम, सीयू और वीवीपैट का यूनिक आईडी नंबर सुरक्षित रखने को कहा गया। किसी का निजी वाहन या सुविधा स्वीकार नहीं करनी है। अपने वाहन पर आगे और पीछे स्टीकर लगाना अनिवार्य होगा। ईवीएम/वीवीपैट वाले वाहन पर ‘ऑन इलेक्शन ड्यूटी/जोनल मजिस्ट्रेट’ का स्टीकर लगाना जरूरी होगा। वाहन को कभी भी बिना निगरानी नहीं छोड़ना है।
मतदान से तीन, दो और एक दिन पहले ईवीएम/वीवीपैट को चिन्हित बजगृह में ही रखना होगा। बिना स्टीकर के वाहन में कोई ईवीएम/वीवीपैट नहीं रखना है। सभी मतदान दल और सामग्री समय पर मतदान केंद्र पर पहुंचे, यह सुनिश्चित करना होगा। मीडिया, राजनीतिक दल या प्रत्याशी से कोई संपर्क नहीं रखना है।
पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की पुष्टि करनी होगी। मतदान दल के समय पर पहुंचने की सूचना निर्वाची पदाधिकारी को देना जरूरी है। ईवीएम संचालन में किसी संदेह का समाधान करना होगा। मतदान केंद्र की स्थापना का प्रतिवेदन देना नहीं भूलना है। नियमों के अनुसार केंद्र की स्थापना की जांच करनी होगी। मतदाता सहायता केंद्र और सूचना पट्ट की जांच करनी होगी। संतुष्ट होने पर नियंत्रण कक्ष को ‘ओके’ प्रतिवेदन भेजना होगा।
मतदान दिवस को ईवीएम/वीवीपैट को सुरक्षित वाहन में रखना होगा। मॉक पोल में बदले गए ईवीएम/वीवीपैट को बिना स्टीकर के वाहन में नहीं रखना है। मॉक पोल और असली मतदान के दौरान खराब ईवीएम/वीवीपैट को नियमों के अनुसार बदलना होगा। खराब या कम पावर की बैटरी को बदलना सुनिश्चित करना होगा।
हर दो घंटे पर मॉक पोल और मतदान की रिपोर्ट निर्वाची पदाधिकारी को भेजनी होगी। बदले गए ईवीएम/वीवीपैट का पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में शीघ्र भेजना होगा। किसी भी अनियमित या अप्रिय घटना की सूचना तुरंत देनी होगी।
जहां एजेंट न हों, वहां सतर्कता और भ्रमण जरूरी होगा। मतदान शुरू होने की सूचना तुरंत देनी होगी। तैनात बल की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति या अनुपस्थिति की जांच कर रिपोर्ट भेजनी होगी। मतदान केंद्र पर सहायता देना और संचालन की जांच करनी होगी। मॉक पोल की स्थिति की सूचना 30 मिनट में देनी होगी।
मतदान पैटर्न की जांच करनी होगी। किसी भाग में अप्रत्याशित अनुपस्थिति हो तो तुरंत सूचना और समाधान का सुझाव देना होगा। मतदान प्रतिशत की रिपोर्ट समय-समय पर नियंत्रण कक्ष और निर्वाची पदाधिकारी को भेजनी होगी।
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