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शस्त्र सत्यापन 5 से 10 मई तक, नहीं कराने पर लाइसेंस रद्द

मधुबनी:बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए मधुबनी जिले में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों का थाना वार भौतिक सत्यापन 5 मई से 10 मई 2025 तक किया जाएगा। इसके लिए थानावार दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने थानों में शस्त्र पंजी से मिलान कर सत्यापन सुनिश्चित करें। थानाध्यक्षों को कहा गया है कि वे चौकीदारों के माध्यम से शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को नोटिस जारी करें। शत-प्रतिशत तामिला कराएं और सत्यापन के बाद तामिला प्रतिवेदन तथा सत्यापन प्रतिवेदन विशेष दूत के माध्यम से जिला शस्त्र कार्यालय भेजें।

जिन अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निर्धारित तिथि और समय पर शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराया जाएगा, उनके खिलाफ आयुध नियमावली के उल्लंघन का मामला मानते हुए अनुज्ञप्ति निलंबन या रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

दंडाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तय तिथि और समय पर संबंधित थानों में उपस्थित होकर शस्त्रों का सत्यापन करें। सत्यापन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उसी दिन जिला कार्यालय को सौंपें। जिनका सत्यापन नहीं हो सका, उनका विवरण अलग से मंतव्य सहित भेजें।

थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में शस्त्र निरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं और शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करें।

बिहार में शराब का व्यापार और सेवन पूरी तरह अवैध है। इससे जुड़ी जानकारी टोल फ्री नंबर 15545 या 18003456268 पर दें। जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर 06276-222576 पर भी सूचना दी जा सकती है। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।