torwartprofi zweiradhelm vitalwerte sonnensparo schutzschritt echtwork buerogaming gasgrillprofi damenrucksack दरभंगा पुलिस ने शिक्षक की हत्या का 5 दिन में किया खुलासा, 2 गिरफ्तार - गौरी किरण
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दरभंगा पुलिस ने शिक्षक की हत्या का 5 दिन में किया खुलासा, 2 गिरफ्तार

दरभंगा:सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में 28 मई को शिक्षक की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने पांच दिन में खुलासा कर दिया। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक, मोबाइल और कपड़े बरामद किए गए हैं।

28 मई की सुबह भरवाड़ा-कमतौल सड़क पर नासिरगंज निस्ता के पास एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे स्कूल जा रहे थे। मृतक की पत्नी खेरुन निशा ने सिंहवाड़ा थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामला सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या 133/2025 के तहत दर्ज हुआ।

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया। टीम का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-2 कमतौल दरभंगा ने किया। टीम में कमतौल के अंचल पुलिस निरीक्षक, सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष, पुलिस अवर निरीक्षक सतीश यादव, तकनीकी शाखा के अधिकारी और कर्मी शामिल थे।

जांच में पता चला कि मृतक की दूसरी बेटी मुजफ्फरपुर के श्रीराई थाना क्षेत्र के जगोलिया मिश्रीलिया मदरसा में पढ़ाती थी। वहां के मुफ्ती अनबर उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन मृतक ने बेटी की शादी कहीं और तय कर दी थी। इसी विवाद में हत्या की साजिश रची गई।

पुलिस ने घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला आरोपी छोटू उर्फ दिवेश कुमार, पिता जटाशंकर राय, निवासी बतरौली, थाना महिन्दवारा, जिला सीतामढ़ी है। दूसरा आरोपी साधु राय उर्फ अंकित कुमार, पिता सीचेंद्र राय, निवासी बोखरा, जिला सीतामढ़ी है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त बाइक (BR06DZ4770), पांच मोबाइल और दिवेश द्वारा घटना के समय पहना गया टी-शर्ट बरामद हुआ है।

गिरफ्तार आरोपी छोटू उर्फ दिवेश पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। महिन्दवारा थाना कांड संख्या 03/23, दिनांक 01.07.2020, धारा 302/34 भादवि, शस्त्र अधिनियम और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज है। इसके अलावा सुमरा थाना कांड संख्या 90/22, दिनांक 28.02.2022, धारा 389/402 भादवि और शस्त्र अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज है।

दूसरे आरोपी साधु राय उर्फ अंकित कुमार पर नानपुर थाना कांड संख्या 68/25, दिनांक 10.02.2025, धारा 223/352/351(1) बीएनएस और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। दोनों के आपराधिक इतिहास की जांच जारी है।

छापेमारी टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-2 कमतौल दरभंगा, सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष रंजीत कुमार चौधरी, सिमरी थानाध्यक्ष मनीष कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक सतीश यादव, विक्रांत कुमार और तकनीकी शाखा के अधिकारी शामिल थे।