torwartprofi zweiradhelm vitalwerte sonnensparo schutzschritt echtwork buerogaming gasgrillprofi damenrucksack किसी भी उम्र के लोगों के लिए निजी संस्थानों को निःशुल्क वैक्सिन उपलब्ध नहीं होगा - गौरी किरण
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किसी भी उम्र के लोगों के लिए निजी संस्थानों को निःशुल्क वैक्सिन उपलब्ध नहीं होगा

निजी स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 टीकाकरण के लिए अनुमति लेना होगा अनिवार्य: कार्यपालक निदेशक

सिविल सर्जन द्वारा अनुमति मिलने के बाद ही कोविन पोर्टल पर किया जाएगा पंजीकरण

18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा अनिवार्य

पूर्णिया(बिहार)वैश्विक महामारी कोविड-19 वायरस से बचाव एवं सुरक्षित रहने के लिए टीकाकरण अभियान ज़िले में तेज़ी के साथ सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि 09 मई से ज़िले के सभी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के सभी लाभुकों का टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिसके तहत निजी स्वास्थ्य केंद्रों/कॉरपोरेट/निजी ओधोगिक संस्थानों में किसी भी लाभार्थियों का टीकाकरण नि:शुल्क नहीं होगा। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार द्वारा राज्य के सभी जिलाधिकारी एवं सिविल सर्जन को पत्र के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों का कोविड-19 टीकाकरण निजी स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से भी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये कोविड-19 टीकाकरण निःशुल्क किया जा रहा था। इसी बीच भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में 01 मई 2021 से निजी स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड टीकाकरण के लिए निजी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा अपने स्तर से वैक्सिन क्रय कर टीकाकरण किया जाना है। अब किसी भी आयु वर्ग के लिए निजी संस्थानों को निःशुल्क वैक्सिन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

निजी स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 टीकाकरण के लिए अनुमति लेना होगा अनिवार्य: कार्यपालक निदेशक
राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक द्वारा जारी पत्र के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश देते कहा गया है कि कोरोना टीकाकरण केंद्र शुरू करने से पहले इच्छुक निजी स्वास्थ्य संस्थानों को सिविल सर्जन के पास लिखित रूप में टीकाकरण के लिए सत्र स्थल पर उपयुक्त स्थलों की उपलब्धता, वैक्सिन की प्राप्ति के लिए टीकाकर्मी की उपलब्धता, वैक्सीन भंडारण की क्षमता एवं एईएफ प्रबंधन के लिए आवश्यक रूप से तैयारी की सूचना सहित दस्तावेज के साथ आवेदन देना अनिवार्य होगा। हालांकि आवेदन मिलने के बाद सिविल सर्जन द्वारा अपने स्तर से खुद या किसी अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों से सत्र स्थलों की जांच कराने के बाद निजी स्वास्थ्य संस्थानों को कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र संचालन की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

सिविल सर्जन द्वारा अनुमति मिलने के बाद ही कोविन पोर्टल पर किया जाएगा पंजीकरण:
सिविल सर्जन द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद कोविड-19 टीकाकरण सत्र स्थलों के संचालन के लिए निजी स्वास्थ्य केंद्रों/कॉरपोरेट/निजी ओधोगिक संस्थानों को कोविन पोर्टल पर पंजीकृत किया जाना है। निजी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा अपने स्तर से वैक्सीन एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जायेगा। निजी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा टीकाकरण के लिए लाभार्थियों से संबंधित जानकारी कोविन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा।

18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा अनिवार्य:
18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के लाभार्थियों का कोविड- 19 टीकाकरण कराने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। हालांकि किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन या तत्काल पंजीकरण नही किया जाएगा।कोरोना टीकाकरण के दौरान इसका अनुश्रवण एवं औचक निरीक्षण सहित कई कार्यो के लिए स्थानीय स्तर पर कराना सुनिश्चित किया जायेगा। ताकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थियों को ही टीकाकरण कराया जा सके।