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आज से बिहार में 75 फीसदी आरक्षण हुआ लागू गजट प्रकाशित

बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़कर 75 फीसदी पहुंचा हस्ताक्षर बाद गजट प्रकाशित

पटना:अब प्रदेश में आरक्षण का दायरा बढ़कर 75 फीसदी पहुंच गया। बिहार में 15 फीसदी आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। नौकरी और शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति,अति पिछड़ा/पिछड़ा वर्ग को अब 65 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा।बिहार में आज से यह लागू हो गया।सरकार ने राज्यपाल के h गजट प्रकाशित कर दिया है।बीते दो सप्ताह पहले ही बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश हुआ था, जिसे दोनों सदन सर्व सम्मति से पास किया। इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रावधान है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने बिल को अपना समर्थन दिया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

दिल्ली से आते ही राज्यपाल आर्लेकर ने आरक्षण बिल-2023 पर मुहर लगा दी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 07 नंबर को विधानसभा में आरक्षण बढ़ाने की घोषणा विधानसभा की थी।और 9 नवंबर को मुख्यमंत्री ने विधानसभा के दोनो सदनों से पास करा दिया।
07 नंबर को मुख्यमंत्री के ऐलान के तुरंत बाद मंत्रीमंडल की बैठक बुलाई गई। ढाई घंटे के अंदर ही मंत्रीमंडल ने इस प्रस्ताव पर अपना मोहर लगा दी। इसके बाद इसे शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 9 नवंबर को विधानसभा के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया।

बिहार सरकार के नौकरी और शिक्षण संस्थानों में बढ़ आज से आरक्षण का दायरा

आज से बिहार में अनुसूचित जाति को 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 2 प्रतिशत, अति पिछड़ा जाति को 25 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग को 18 प्रतिशत आरक्षण मिल सकेगा।जबकि केंद्र की सामान्य वर्ग वाले लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पहले की तरह 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा।बिहार सरकार के सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में पिछड़े और दलित और महादलित लोगों को इसका लाभ मिलेगा। एससी,एसटी,ओबीसी वर्ग के छात्रों को सरकारी कॉलेज, विश्वविद्यालय में नए प्रवधान से आरक्षण का लाभ मिलेगा।