ऑक्सीटोसिन का गलत इस्तेमाल अपराध, बिना सलाह न करें उपयोग
मधुबनी:समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले में पशु क्रूरता की रोकथाम को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने पशुपालकों से अपील की कि बिना पशु चिकित्सक की सलाह के ऑक्सीटोसिन का उपयोग न करें। उन्होंने कहा कि इसका अनावश्यक उपयोग पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है।

जिलाधिकारी ने बताया कि ऑक्सीटोसिन का दुरुपयोग आईपीसी की धारा 421 के तहत दंडनीय अपराध है। यह शेड्यूल एच ड्रग में शामिल है, जिसे बिना डॉक्टर की सलाह के उपयोग करना कानूनन वर्जित है। उन्होंने जिला पशुपालन पदाधिकारी को इस पर सख्ती से निगरानी रखने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि लोग घर का बचा हुआ खाना या अन्य खाद्य पदार्थ पॉलीथिन में बाहर न फेंके। इससे पशु प्लास्टिक खा लेते हैं, जो उनके पेट में जमा हो जाता है। इससे पाचन संबंधी बीमारी होती है और कई बार पशुओं की मौत भी हो जाती है।

जिलाधिकारी ने अवैध पशु परिवहन, खुले में पशुओं की बिक्री और निर्दयता पर रोक लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने पशु चिकित्सा विभाग को बेसहारा पशुओं के टीकाकरण, इलाज और देखभाल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने स्कूलों और पंचायत स्तर पर पशु कल्याण को लेकर जन-जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। इसके लिए एनजीओ और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी भी सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में पुलिस अधीक्षक योगेन्द्र कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. राजेश, नोडल पदाधिकारी डॉ. राम कुमार सिंह, डॉ. मनीष, समिति सदस्य मिथलेश कुमार पासवान, सुशील कुमार यादव, नीतीश कुमार, विनोद कुमार सिंह, संतोष कुमार पासवान, अरुण कुमार यादव, आशीष कुमार झा, राज कुमार साह, गणेश कुमार और मनोज कुमार मौजूद रहे।

