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बिहार के सभी अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई, सरकार ने नियमावली बनाकर जारी किया गजट

पटना अब राज्य के सभी कोर्ट में गवाही, पेशी, सुनवाई से लेकर फैसला तक की पूरी प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से होगी.
इस प्रक्रिया में कोर्ट के साथ राज्य के सभी जेल भी जुड़ेंगे. वीसी के माध्यम से होने वाली पूरी कानूनी प्रक्रिया को वैद्यता प्रदान करते हुए राज्य सरकार ने इसकी पूरी नियमावली भी तैयार कर दी है और विधि विभाग ने इससे संबंधित गजट भी प्रकाशित कर दिया है.

यह पहली बार है, जब पूरी न्यायालय प्रक्रिया की ऑनलाइन व्यवस्था करने से संबंधित व्यापक पहल बिहार में की गयी है.
अब राज्य के सभी 38 जिला न्यायालय, 77 अनुमंडलीय कोर्ट, 38 अनुमंडलीय सदर कोर्ट के अलावा सभी तरह के विशेष न्यायालयों में पूरी कानूनी प्रक्रिया वीसी के माध्यम से होगी. फिलहाल कोरोना काल में यह व्यवस्था हाइकोर्ट के अलावा निचले स्तर के कुछ न्यायालयों में ट्रायल के स्तर पर शुरू की गयी है.
लेकिन, अब इस ट्रायल को पूरी तरह से अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है.