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चुनाव:नगर निकाय की तयारी में जुटा जिला प्रशासन


सीवान(बिहार)जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां में जुट गया है। चुनाव को लेकर जिला पंचायत शाखा द्वारा विविध तैयारी की जा रही है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र भेजकर चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है।आयोग ने मतदान से लेकर मतगणना कराने तक की तैयारियां शुरू करने को कहा है। इस बार दो चरणों में चुनाव कराया जा सकता है। इसके लिए जिलाधिकारी को पत्र आया है। आयोग द्वारा चुनाव के दौरान जरूरत पड़ने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की अविलंब आकलन करने को कहा गया है। नगर निकाय चुनाव में एक मतदान केंद्र पर तीन-तीन ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होगा। मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के लिए अलग-अलग मशीन लगा रहेगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पहली बार नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव में वोटरों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम रहेगा। जिसके सत्यापन के बाद ही मतदाता अपने वोट का प्रयोग करेंगे। मतदान केंद्रों पर एक पीठासीन पदाधिकारी के साथ-साथ पांच स्टाफ की तैनाती होगी।चुनाव को लेकर यह भी निर्देश मिला है कि जिले में कर्मियों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के आधार पर मतदान तथा मतगणना कर्मियों का आकलन कर ली जाए। प्रयास किया जाए कि किसी कर्मी को दोबारा तैनाती नहीं किया जाए। यह भी कहा गया है कि शहरी निकायों में पंच प्रतिशत महिलाओं के लिए पद आरक्षित है। कार्मिक अधिक लगने के कारण महिला कर्मियों को भी निर्वाचन कार्य में लगाया जाए।

वर्ग चार के कर्मियों को नहीं बनाया जाएगा पीठासीन पदाधिकारी

बताते चले कि नगर निकाय चुनाव में किसी भी स्थिति में वर्ग चार के कर्मियों को पीठासीन पदाधिकारी नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी नगरपालिका के कर्मियों को चुनाव कार्य में नहीं लगाया जाएगा। उन्हें पीठासीन पदाधिकारी ,मतदान पदाधिकारी, मतगणना कर्मी के रूप में नियुक्ति नहीं किया जाएगा। इसको लेकर आयोग के तरफ से साफ निर्देश प्राप्त हुआ है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक के माध्यम से मतदाताओं का सत्यापन कार्य के लिए एक तकनीकी कर्मी को मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक मतदान दल के मतदान पदाधिकारियों का चयन रेण्डम आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक मतदान कर्मी को उसके वास्तविक मतदान केंद्र की जानकारी रवाना होने के पूर्व मिलेगा।

एमटू इवीएम से कराया जाएगा चुनाव

आयोग ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक तीनों पद का मतदान एमटू ईवीएम से कराया जाएगा। मतदान समाप्ति के बाद दूसरे दिन ही मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। नगर पंचायत में दो वार्ड पर एक तो नगर परिषद में एक वार्ड पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होगी। प्रत्येक मतदान के बाद कम से कम तीन ईवीएम होने के कारण सामान्यतः: तीन मतदान केंद्र पर एक पीसीसीपी का गठन होगा। यह भी निर्देश दिया गया है कि मतदान केंद्र को उपलब्ध कराए जाने वाले मतदान सामग्रियों की तैयारी मतदान की तिथि से सात दिन पूर्व कर पंजी में मतदान केंद्रवार इसकी संख्या अंकित कर ली जाए। मतदान सामग्रियों का वितरण अनुमंडल मुख्यालय से ही होगा।